नई दिल्ली: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी।
कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
दरअसल, राहुल पर समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने का आरोप है। ताजा मामले के अनुसार, पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस ने विज्ञापन में यह सुझाव देकर भाजपा को बदनाम किया था कि भगवा पार्टी का नेतृत्व रुपये सहित विभिन्न पदों के लिए कीमतें तय करके भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। मुख्यमंत्री पद के लिए 2,500 करोड़ रु. एक मंत्री पद के लिए 500 करोड़। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी अपमानजनक विज्ञापन पोस्ट किया था।
इससे पहले, विशेष अदालत ने 1 जून को इसी मामले में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार को जमानत दे दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी 1 जून को अपने आदेश में अदालत द्वारा निर्देशित संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश हुए थे।
पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ, जिसे कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीता। इस चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दों में से एक था। कांग्रेस ने बार-बार इस बात को उजागर किया था कि राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में विभिन्न कार्य कराने के लिए कमीशन तय किए गए थे।
पिछले साल मई में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में, यह आरोप लगाया गया था कि कोविड-किट निविदा सौदों में 75 प्रतिशत कमीशन, पीडब्ल्यूडी निविदाओं पर 40 प्रतिशत और धार्मिक संगठनों को अनुदान के लिए 30 प्रतिशत तत्कालीन सरकार द्वारा तय किया गया था।
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